एनएचआरसी के हस्तक्षेप से उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के कारण शिकार हुए 16 पीड़ितों को राहत के रूप में 68 लाख रुपये का भुगतान तथा दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हुई



नई दिल्ली, 10 मई, 2023

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत के हस्तक्षेप से यह सुनिश्चित हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 फरवरी, 2019 को भदोही जिले में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के कारण शिकार हुए 16 पीड़ितों को आर्थिक राहत के रूप में 68 लाख रुपये का भुगतान किया है। इसमें 12 मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये और घटना में घायल हुए चार लोगों को 2-2 लाख रुपये शामिल हैं। इसके अलावा, अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के तहत आपराधिक केस दर्ज किया गया था और अदालत में चार्जशीट दायर की गई थी। मामले में ढिलाई बरतने पर चार पुलिस कर्मियों को भी निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई।

आयोग ने 24 फरवरी, 2019 की एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। आयोग के नोटिसों के जवाब में प्राप्त रिपोर्टों से, पटाखा फैक्ट्री के अवैध संचालन को रोकने में पुलिस की शिथिलता के आरोपों की पुष्टि हुई। राज्‍य को अपने कर्मचारियों की निष्क्रियता के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए, आयोग ने राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि सरकार कारण बताए कि 12 मृतकों के परिजनों को प्रत्येक को 5 लाख रुपये तथा चार घायलों को प्रत्येक को 2 लाख रुपये का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। हालाँकि, जवाब में, राज्य सरकार ने तर्क दिया कि चूंकि मामले में एक आपराधिक केस दर्ज किया गया था, और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, इसलिए, मौद्रिक राहत देना उचित नहीं था।

आयोग राज्‍य सरकार के इस तर्क से सहमत नहीं था तथा मौद्रिक राहत के भुगतान हेतु आयोग ने अपनी सिफारिश को दोहराया एवं भुगतान के प्रमाण प्रस्‍तुत करने के लिए कहा, जिसका अंततः अनुपालन किया गया।

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